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Pune: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 पुणे पोर्श ब्लड सैंपल स्वैप केस में तीन आरोपियों को ज़मानत दी
nidhi
2 Feb 2026 12:59 PM IST

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पुणे पोर्श ब्लड सैंपल स्वैप केस में तीन आरोपियों को ज़मानत
Pune: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2024 के पुणे पोर्श एक्सीडेंट के सिलसिले में ब्लड सैंपल बदलने की साज़िश में शामिल तीन आरोपियों को ज़मानत दे दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के तहत रिहा करने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि आरोपी लगभग 18 महीने तक कस्टडी में रहे।
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, आरोपियों ने कार के पीछे बैठे दो नाबालिगों के ब्लड सैंपल बदलने की साज़िश रची। आरोप है कि घटना के समय नाबालिग शराब के नशे में थे। इन आरोपियों ने कथित तौर पर ज़रूरी सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश में नाबालिगों के सैंपल अपने सैंपल से बदल दिए। कहा जा रहा है कि नाबालिग ड्राइवर इस ब्लड सैंपल स्वैप का हिस्सा नहीं था।
आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के कई प्रोविज़न के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपों में जालसाजी, सबूतों से छेड़छाड़ और रिश्वत जैसे अपराध शामिल थे।
आशीष मित्तल एक नाबालिग के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। वहीं, आदित्य सूद गाड़ी में पीछे बैठे दूसरे नाबालिग यात्री का पिता है। अमर गायकवाड़ पर आरोप है कि उसने बिचौलिए का काम किया और उस पर ब्लड सैंपल बदलने में मदद के लिए 3 लाख रुपये लेने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस नागरत्ना ने माता-पिता की ज़िम्मेदारी पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों पर कंट्रोल न रख पाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले लापरवाही भरे जश्न और उसके बाद तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने से अक्सर बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है।
सामाजिक चिंताओं पर ज़ोर देते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ अच्छी बातचीत और समय बिताने की जगह पैसे और बिना रोक-टोक के रिसोर्स देते हैं।
उन्होंने कहा, "गाड़ियां सौंपना और बिना रोक-टोक के मौज-मस्ती के साधन देना असली समस्या है।" उन्होंने चेतावनी दी कि आगे कोई भी टिप्पणी चल रहे ट्रायल पर बुरा असर नहीं डालनी चाहिए।
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